पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

जयपुर : पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. जल जीवन मिशन में 979.45 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा ED प्रकरण है. मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई है.

हाईकोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने की जमानत याचिका खारिज की है. याचिकाकर्ता महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश दिए हैं. ED मामलों की विशेष अदालत में 20 जून को चालान पेश हो चुका है.

चालान में PMLA एक्ट की धारा-03 और 04 के आरोप लगाए गए हैं. पूर्व मंत्री महेश जोशी की 13 जून को ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज हो गई थी. महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय ने 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. ED की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने पैरवी की.