Uttar Pradesh: अवैध घुसपैठ की दोषी दो उज्बेक महिलाओं समेत 4 आरोपियों को दो-दो साल की कैद

महराजगंज: स्थानीय अदालत ने उज्बेकस्तान की दो महिलाओं और उनके दो साथियों को नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने 30 सितंबर, 2021 को नेपाल से भारत में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार की गई उज्बेक महिलाओं रुखसाना सुल्तानोवा (38) और एमिनोवा मेवलुदा (40) को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

उन्होंने बताया कि अदालत ने गोरखपुर निवासी शाह आलम सिंह और महाराजगंज के रहने वाले शमसुद्दीन खान को भी इन दोनों उज्बेक महिलाओं की मदद करने के आरोप में दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. पटेल ने बताया कि 30 सितंबर, 2021 को सोनौली पुलिस चौकी के प्रभारी शशांक शेखर राय ने उज्बेकिस्तान नागरिक इन दोनों महिलाओं को भगवानपुर के रघुनाथपुर गांव से गिरफ्तार किया था. सोर्स- भाषा