Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा ASI का सर्वे, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की; कहा- न्याय के लिए यह जरूरी

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर  बड़ा फैसला सुनाया. ज्ञानवापी परिसर में ASI का सर्वे जारी रहेगा. इलाहबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश का बरकरार रखा है. फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ASI सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं है. न्याय के हित में ज्ञानवापी का वैज्ञानिक सर्वेसक्ष जरूरी है. 

इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है. साथ ही निचली कोर्ट का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा. मुस्लिम पक्ष आज ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा. 

 

आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, जिसके बाद ASI की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू किया जा सकता है. दरअसल, 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. ओर मस्जिद के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी.