Health Ministry ने ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को जारी किया 'टेकडाउन नोटिस'

नई दिल्ली : ई-सिगरेट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन 15 वेबसाइटों को नोटिस जारी किया है जो इंटरनेट पर इन प्रतिबंधित पदार्थों को बेच रही हैं. नोटिस में इन वेबसाइटों को इन उत्पादों की बिक्री रोकने का आदेश दिया गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने टेकडाउन नोटिस में इन 15 वेबसाइटों से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई-सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन बंद करने को कहा है, क्योंकि ये भारत में प्रतिबंधित हैं. जिन 15 वेबसाइटों को "हटाने का नोटिस" जारी किया गया है, उनमें से चार ने परिचालन बंद कर दिया है, जबकि बाकी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है.

वेबसाठट नहीं हटाने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई: 

सूचना के मुताबिक अगर वे जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन वेबसाइटों को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखेगा. इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

सोशल ​मीडिया पर भी बिक्री पर नजर: 

केंद्र से नोटिस पाने वाली इन 15 वेबसाइटों के अलावा ऐसी छह और वेबसाइटें स्वास्थ्य मंत्रालय के रडार पर हैं. सिर्फ वेबसाइट्स ही नहीं, बल्कि मंत्रालय सोशल मीडिया पर भी ई-सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन पर नजर रख रहा है और उन्हें भी नोटिस जारी करने की योजना बना रहा है. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम 2019 में लागू हुआ.

यह नोटिस किया गया जारी: 

वेबसाइटों को स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि हमने पहचान की है कि अवैध ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन और बिक्री से संबंधित जानकारी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है, होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित की जा रही है. इन संस्थाओं को उन प्रथाओं को बंद करने के लिए कहा गया है जो आईटी अधिनियम या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और 36 घंटे के भीतर सरकार को जवाब जारी करें. ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और दंडनीय अपराध माना जाएगा.