सैनिक फार्म इलाके में ‘अनधिकृत‘ निर्माण संबंधी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में कथित अनाधिकृत निर्माण को लेकर एक जनहित याचिका बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आई. प्रधान न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि संपत्ति के मालिकों का पक्ष सुने बिना अदालत कैसे आदेश पारित कर सकती है.

पीठ ने याचिकाकर्ता को उन संपत्तियों के मालिकों को मामले में पक्षकार बनाने के लिए समय दिया, जिनका याचिका के अनुसार अनधिकृत और अवैध रूप से निर्माण किया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कई अदालती आदेशों के बावजूद सैनिक फार्म में अनधिकृत निर्माण चल रहा है. पीठ ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम पक्षकारों की बात सुने बिना संपत्तियां ढहाने का आदेश पारित कर दें? याचिका में जिन लोगों की संपत्तियों का जिक्र किया गया है, आपको उन्हें पक्षकार बनाना चाहिए.’’

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके पास इन संपत्तियों के मालिकों के बारे में जानकारी नहीं है और उनके लिए इन लोगों की पहचान करना मुश्किल होगा. अदालत ने कहा, ‘‘हमारे लिए किसी की पीठ पीछे आदेश सुनाना बहुत मुश्किल होगा. आपने एक जनहित याचिका दायर की है, थोड़ा तैयारी के साथ आइए.’’ इसके बाद वकील ने उन लोगों को पक्षकार बनाने के लिए कुछ समय मांगा, जिनकी संपत्तियों का याचिका में जिक्र किया गया है. अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की. सोर्स- भाषा