जैसलमेर: जैसलमेर के सम इलाके में हाल ही में आरटीडीसी की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉय राइड बंद कर दी गई है.वन विभाग के नोटिस के बाद आरटीडीसी ने राइड को बंद कर दिया है.सम इलाके के डीएनपी एरिया के ऊपर से उड़ान भरते हेलीकाप्टर से वन्य जीवों पर मंडराते खतरे को देखते हुए गोडावण कंजर्वेशन सोसाइटी के माल सिंह जामड़ा ने मुख्य वन संरक्षण एवं वन्य जीव प्रतिपालक को खत लिखकर इस राइड को डेजर्ट नेशनल पार्क के ईको सेंसेटिव जोन से बाहर संचालित करने की मांग की है.
उन्होंने बताया कि ये हेलीकाप्टर आरटीडीसी के सम ढाणी से उड़ान भरकर डीएनपी ड्यून्स के ऊपर गांगा क्लोज़र व कनोई क्लोजर गोडावण आश्रय स्थलों के ऊपर से होते हुए वापस पार्किंग पर उतरता है.जिससे वन्यजीव प्रभावित हो रहा है.एक तरफ डेजर्ट नेशनल पार्क में राज्य पक्षी गोडावण एवं वन्य जीवों का संरक्षण हो रहा है.वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के शोर से परेशान होकर गोडावण अपना आश्रय स्थल छोड़ रहे है. वन्य जीव प्रेमी माल सिंह जामड़ा ने वन विभाग को शिकायत करते हुए कहा कि हेलीकाप्टर को अभयारण्य क्षेत्र में बने क्लोजरों के ऊपर उड़ाना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33(ख) का उल्लंघन है.गोडावण एवं अन्य वन्य जीवों को असुरक्षित देखते हुए इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए.इस प्रकार की गतिविधि डेजर्ट नेशनल पार्क के ईको सेंसेटिव जॉन से बाहर की जानी चाहिए.
वन विभाग ने कलेक्टर को ज्ञापन लेकर देकर व पर्यटन विभाग को नोटिस जारी करते हुए हेलीकॉप्टर जॉय राइड को तुरंत प्रभाव से डीएनपी के ईको सेंसेटिव जोन प्रतिपालक से बाहर चलाने के लिए पाबंद करने के लिए लिखा गया.इसके साथ ही वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग को हेलीकॉप्टर जॉय राइड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन की श्रेणी बनाते हुए इसे तुरंत प्रभाव से बंद राष्ट्रीय उद्यान से बाहर संचालित करने के निर्देश दिए है.अन्यथा पर्यटन विभाग के उप निदेशक के खिलाफ इन अधिनियमों में कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है.
शिकायत के बाद हरकत में आए विभाग के अफसर:
गोडावण कंजर्वेशन सोसायटी की ओर से शिकायत करने के बाद वन विभाग की नींद खुली है.डीएनपी डीएफओ आशीष व्यास ने बताया कि सम में हेलिकॉप्टर जॉय राइड शुरू है.प्रशासन ने इस प्रकार की गतिविधि शुरू कर दी लेकिन वन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं दी.अब कलेक्टर को बताकर आरटीडीसी व पर्यटन विभाग को नोटिस दिया गया है.यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है.इसे तुरंत बंद करते हुए ईको सेंसेटिव जोन से बाहर संचालित करने के लिए पाबंद करने के लिए कहा गया है.
मामले में कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि इस संबंध में जानकारी मिली है.इसके लिए कमेटी बनाकर रूट की जांच करवाई जाएगी.कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी.उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी.अगर हेलीकॉप्टर का रूट प्रतिबंधित क्षेत्र में है तो रूट को बदल दिया जाएगा. वहीं हेलीकाप्टर राइड को सीईओ सोहन सिंह ने बताया कि वे डीएनपी एरिया की क्लीयरेंस के बाद ही नई जगह पर हेली पैड बनाकर उड़ान का प्लान बनाएंगे.तब तक राइड बंद ही रहेगी.वे अपना हेलीकाप्टर लेकर आज जयपुर लौट जाएंगे.