जालोर: जालोर में नाबालिग बालिका का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि नाबालिग की मां ने भाद्राजून पुलिस थाने में 23 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 फरवरी 2021 को सुबह वह पीहर गई थी. उसके घर पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की थी. उसके घर के पड़ोस में हरीराम का घर है.
हरीराम के घर सुरेश कुमार उर्फ कार्तिक यादव पुत्र रामकिशन निवासी उमरैन जिला अलवर आता जाता था और कार्तिक यादव पिछले 7-8 साल से जेसीबी पर काम कर रहा था, जो 22 फरवरी 2021 को दिन में उसकी नाबालिग पुत्री को जबरन अपहरण कर ले गया था.
कार्तिक यादव जबरन अपहरण कर नाबालिग के साथ रेप करने का दोषी पाया गया:
रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने जांच के दौरान परिवादी और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी कार्तिक यादव के घर उमरैन से डिटेन किया. जिसके बाद नाबालिग के न्यायालय में बयान के आधार पर आरोपी कार्तिक यादव जबरन अपहरण कर नाबालिग के साथ रेप करने का दोषी पाया गया.