VIDEO: जेडीए 16 अगस्त को लगाएगा समाधान शिविर. अवधिपार लंबित प्रकरणों के निस्तारण का होगा प्रयास, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: आमजन से जुड़े अवधि पार लंबित प्रकरणों के एक साथ निस्तारण की जेडीए ने अभिनव पहल शुरू की है। जेडीए की ओर से इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए 16 अगस्त को अवकाश के दिन समाधान शिविर लगाया जाएगा। किस तरह होगा इस शिविर का आयोजन और आमजन को किस तरह दी जाएगी राहत? 

जेडीए के विभिन्न जोन कार्यालयों में 13 अगस्त सुबह साढ़े 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 176 अवधि पार प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए जेडीए की ओर से नागरिक सेवा केन्द्र में सुबह साढ़े 9 से शाम 6 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आमजन से जुड़ी जेडीए की सेवाओं की समय सीमा निर्धारित है। भूखंड के पट्टे जारी करना,नाम हस्तांतरण,पुनर्गठन/उप विभाजन व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र आदि प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि लोक सेवा गारंटी कानून के तहत किस प्रकरण के निस्तारण की समय अवधि क्या है?

-लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नाम हस्तांतरण के प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा 30 दिन,
-भूखंड के उप विभाजन और पुनर्गठन के प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा 45 दिन
-और पट्टा जारी करने की समय-सीमा 30 दिन है
-करीब सवा साल पहले जेडीए में अवधि पार लंबित प्रकरणों की संख्या तीन हजार के पार थी
-लेकिन जेडीए आयुक्त आनंदी के स्तर पर इन प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग की गई
-इसी के चलते अब इन प्रकरणों की संख्या 13 अगस्त के सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक महज 176 ही रह गई है
-इन प्रकरणों के भी वन टाइम निस्तारण के उद्देश्य से जेडीए ने समाधान शिविर लगाने की अभिनव पहल की है
-हांलाकि शिविर के आयोजन से पहले ही जोन उपायुक्त इन प्रकरणों के निस्तारण में जुट गए हैं
-16 अगस्त के शिविर में अगर सभी प्रकरण निस्तारण नहीं हो पाए तो
-जेडीए प्रशासन का विचार है कि ऐसा ही शिविर अगले महीने के तीसरे शनिवार को भी आयोजित किया जाए

जेडीए की ओर से लगाए जाने वाले समाधान शिविर में सभी संबंधित जोन उपायुक्तों को स्टाफ के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि इस शिविर के आयोजन के लिए जेडीए प्रशासन की ओर से क्या निर्देश जारी किए गए हैं.

-- शिविर को लेकर जेडीए प्रशासन के निर्देश --
-शिविर में सभी जोन उपायुक्त स्टाफ के साथ रहेंगे मौजूद
-हर प्रकरण की फाइल व अन्य रिकॉर्ड रखना होगा जरूरी
-ताकि आवेदक को नहीं करना पड़े लंबा इंतजार
-इसके लिए आवेदक को देनी होगी पूर्व सूचना
-जेडीए में लगाए जाने वाले समाधान शिविर की सूचना
-शिविर में आने का समय भी आवेदक को बताना होगा
-आवश्यक दस्तावेजों के साथ आने के लिए करना होगा सूचित
-शिविर के आयोजन से पहले ही जेडीए को करना होगा सूचित
-शिविर में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव है या नहीं
-यह तय करते हुए प्रकरण को करना होगा निस्तारित
-संभव होने पर पूरी कार्यवाही कर करना होगा निस्तारित
-आमजन को मिले राहत,अतिरिक्त आयुक्त करेंगे सुनिश्चित
-जेडीए प्रशासन ने शिविर की मॉनिटरिंग की दी है जिम्मेदारी
-संबंधित अतिरिक्त आयुक्त को दी है यह जिम्मेदारी
-अतिरिक्त आयुक्त शिविर में मौजूद रह कर करेंगे मॉनिरिंग
-प्रकरणों के निस्तारण की संपूर्ण प्रक्रिया की करेंगे मॉनिटरिंग
-यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य किए जाएं मानकों के अनुसार
-सभी कार्य निर्धारित नियम व कानून के तहत ही किए जाएं
-पहले से करेंगे सूचित, ताकि नहीं हो टालमटोल
-किसी प्रकरण की फाइल जेडीए की मास्टर प्लान शाखा,
-विधि शाखा,वित्त शाखा,अभियांत्रिकी शाखा अथवा
-प्रवर्तन शाखा में अगर है लंबित
-तो संबंधित शाखा प्रभारी को पहले से किया जाएगा सूचित
-शिविर में उनकी उपस्थिति के लिए किया जाएगा सूचित
-ताकि शाखा से संबंधित कार्यवाही भी की जाए पूरी
-समाधान शिविर में ही प्रकरण में कार्यवाही की जाएगी पूरी