कोच्चि/मलप्पुरम : केरल के मलप्पुरम में हाल में एक दुकान के उद्धाटन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और भीड़भाड़ वाली एक सड़क पर यातायात बाधित करने के आरोप में एक यूट्यूबर को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी यूट्यूबर को सुबह कोच्चि में एक मकान से हिरासत में लिया:
पुलिस ने बताया कि आरोपी यूट्यूबर को सुबह कोच्चि में एक मकान से हिरासत में लिया गया और उत्तर मलप्पुरम के वालंचेरी ले जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया जहां कुछ दिन पहले यह घटना हुई थी. यूट्यूबर 'थोप्पी' पर एक स्थानीय कार्यकर्ता की शिकायत पर बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया था. उसके सोशल मीडिया मंचों पर बड़ी तादाद में फॉलोअर हैं.
पुलिस को आरोपी के कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा:
आरोपी का असली नाम निहाद है और वह कन्नूर जिले का रहने वाला है. उसके यूट्यूब चैनल के लाखों सबस्क्राइबर हैं जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें 24 वर्षीय आरोपी के कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा क्योंकि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद वह दरवाजा नहीं खोल रहा था.
पुलिस ने आधा घंटा किया इंतजार:
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि हमने आधा घंटा इंतजार किया. फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला इसलिए हमें मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ा और उसे हिरासत में लिया गया. अधिकारी ने बताया कि उन्हें यह भी आशंका थी कि अगर यूट्यूबर को अधिक समय मिलता है तो वह अपने फोन तथा लैपटॉप से सबूत नष्ट कर सकता है.
लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को किया जब्त:
'थोप्पी' ने अपने फोन को 'लाइव रिकॉर्डिंग' पर रख दिया था और उसने पुलिस के आने तथा हिरासत में लिए जाने की सोशल मीडिया के जरिए जानकारियां दी. पुलिस ने उसके लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया.
घंटो तक यातायात किया बाधित:
शिकायत के अनुसार, यूट्यूबर ने हाल में यहां वालंचेरी में एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर घंटों तक यातायात बाधित किया था. पुलिस के अनुसार, युवाओं तथा किशारों समेत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के लिए आए थे. पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर पर कार्यक्रम के दौरान गीत गाते हुए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है. उन्होंने बताया कि यातायात बाधित करने और आपत्तिजनक शब्द बोलने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आरोपी को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा:
एक अधिकारी ने बताया कि भादंवि की धारा 283 (जनता की आवाजाही रोकने), 294(बी) (अश्लील गाना गाने) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करने) की धारा भी आरोपी के खिलाफ लगाई गई है. प्राथमिकी के मुताबिक दुकान के मालिक के खिलाफ भी उक्त धाराओं में ही प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा. सोर्स भाषा