केंद्र सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में दी छूट, अब केरोसिन भी बेच सकेंगे पेट्रोल पम्प संचालक

केंद्र सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में दी छूट,  अब केरोसिन भी बेच सकेंगे पेट्रोल पम्प संचालक

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में छूट दी है. अब पेट्रोल पम्प संचालक केरोसिन भी बेच सकेंगे . पेट्रोप पंपों पर 2500 लीटर केरोसिन रखने की छूट दी गई है. 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम है. केरोसिन के लिए डीलरों, एजेंटों को विशेष छूट दी गई है.

केरोसिन की बिक्री सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए होगी. सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हर जिले में 2 पेट्रोल पंप से केरोसिन की बिक्री होगी. 60 दिन तक पेट्रोल पंप से केरोसिन की बिक्री होगी.

केरोसिन को लेकर नियमों में ढील दी गई
-केरोसिन की बिक्री सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए होगी
-सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया
-21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियम लागू
-पेट्रोल पंप से केरोसिन की बिक्री की इजाजत
-हर जिले में 2 पेट्रोल पंप से केरोसिन की बिक्री
-60 दिन तक पेट्रोल पंप से केरोसिन की बिक्री