जयपुर: SI भर्ती परीक्षा के रद्द करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि परीक्षा को रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है. कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के हित में कार्य करती रही है. देश में पेपर लीक के खिलाफ उम्रकैद तक की सजा है. 10 करोड़ जुर्माना और दोषियों की संपत्ति कुर्क जैसा कठोर कानून सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ही बनाया है.
कांग्रेस सरकार के समय रीट परीक्षा लेवल 2 की परीक्षा में अनियमितताएं सामने आई थी, जिसे सरकार ने रद्द कर समयबद्ध तरीके से पुन: परीक्षा आयोजित करवाई. भाजपा जनता में तो सब-इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर अलग बातें करती है. परन्तु अदालत में इस परीक्षा को रद्द न करने के लिए प्रयास करती रही.
आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द कर दिया. अदालत ने RPSC सदस्यों की गंभीर लिप्तता मानते हुए भर्ती को रद्द किया. RPSC के 6 सदस्यों की लिप्तता मानते हुए खारिज किया. भर्ती में पकड़े गए अभ्यर्थियों से राज्य सरकार को रिकवरी करने के आदेश दिए. सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए. 2025 की भर्ती में 1000 पदों के साथ 859 पदों को भी शामिल करने के आदेश दिए.
साथ ही अदालत ने मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया. जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई के लिए रैफर किया. कोर्ट ने करीब 250 पेजों का आदेश दिया. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ फैसला सुनाया. अदालत ने गत दिनों लंबी सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था. कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाया. भर्ती परीक्षा को रद्द करने की याचिका में गुहार लगाई गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेन्द्र नील ने पैरवी की.