VIDEO: स्थानीय विकास समिति ने अवैध निर्माण के खिलाफ खोला मोर्चा, देखिए ये खास रिपर्ट

जयपुर: राजधानी में खातीपुरा सिरसी रोड स्थित हनुमान नगर विस्तार में स्थानीय विकास समिति ने कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विकास समिति की ओर से जेडीए अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है. इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.

सिरसी रोड स्थित हनुमान नगर विस्तार विकास समिति कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पिछले चार-पांच महीनों में कई बार जेडीए आयुक्त से लेकर जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को ज्ञापन दे चुकी है. इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई भूखंडों पर निर्धारित सेटबैक नहीं छोड़ा गया है. सेटबैक सीमा में ही भवन निर्माण कर लिया गया. लेकिन कई बार ज्ञापन के बावजूद अब तक जेडीए की ओर से इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. विकास समिति के अध्यक्ष रामकुमार सिंह का कहना है कि सभी भूखंडों पर उनके आकार के अनुसार फ्रंट सैटबेक और साइड सेटबैक छोड़ा जाना जरूरी है. लेकिन कुछ भूखंडों पर निर्धारित सेटबैक छोड़े बिना ही निर्माण कर लिया गया है. आपको बताते हैं कि कॉलोनी में किन भूखंडों पर क्या अवैध निर्माण करने का विकास समिति की ओर से आरोप लगाया गया है.

अवैध निर्माणों को लेकर विकास समिति के आरोप
-भूखंड संख्या 104 ए में दक्षिण रोड साइड और पश्चिमी रोड साइड में शून्य सेटबैक पर कर निर्माण किया गया है
-जबकि इस भूखंड पर 15 फीट सेटबैक छोड़े जाना जरूरी है
-भूखंड संख्या 237 में उत्तरी रोड साइड में 15 फीट के बजाए 4 फीट की सेटबैक छोड़ा गया है
-भूखंड संख्या 241 में दक्षिण में सड़क की तरफ 15 फीट के बजाए 4 फीट और पश्चिम में सड़क की तरफ 15 फीट के बजाए साढ़े 7 फीट ही सेटबैक छोड़ा गया है
-भूखंड संख्या 272 में दक्षिण में सड़क की तरफ 15 फीट के सेटबैक में 7 फीट पर निर्माण किया गया है
-इस भूखंड पर अधिकतम ऊंचाई 42 फीट के बजाए 57 फीट तक भवन का निर्माण किया गया है
-भूखंड संख्या 272 और 271 का बिना पुनर्गठन कराए इन पर निर्माण किया गया है
-अगर दोनों भूखंडों का पुनर्गठन कराया जाता तो भूखंड का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण 25 फीट सेटबैक छोड़ना पड़ता
-भूखंड संख्या 426 में 42 फीट से ज्यादा निर्माण किया गया है
-भूखंड पर बने स्वीमिंग पुल को हटाने की विकास समिति ने मांग की है
-भूखंड संख्या 449 में भवन की अधिकतम ऊंचाई 42 से भी अधिक ऊंचा निर्माण किया गया और
-पूरे 15 फीट के सेटबैक पर अवैध निर्माण कर लिया गया है
-भूखंड संख्या 478 में तीसरी मंजिल पर निर्माण कर लिया गया

हनुमान नगर विस्तार विकास समिति का यह आरोप है कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों के ऊंचे रसूखात हैं,जिसके चलते जेडीए के अधिकारी जानबूझकर मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.