चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विवादित बहुभाषी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी.
अदालत की एक खंडपीठ ने कहा कि मामले पर उच्चतम न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय पहले ही अपना फैसला दे चुके हैं. शहर के एक पत्रकार-कार्यकर्ता बी. आर. अरविंदक्षण ने यह जनहित याचिका दायर की थी.
उन्होंने ट्वीट किया कि याचिका ‘खारिज’ कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पीठ ने उनसे सवाल किया कि वह ‘अंतिम समय’ में अदालत क्यों आए और अगर वह पहले आए होते तो अदालत किसी को फिल्म देखकर तय करने को कह सकती थी. फिल्म कल शुक्रवार को रिलीज हो रही है. सोर्स- भाषा