Maharashtra: सौतेली बेटी की हत्या की कोशिश करने के दोषी को सात साल की सजा

Maharashtra: सौतेली बेटी की हत्या की कोशिश करने के दोषी को सात साल की सजा

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 12 साल की सौतेली बेटी को नदी में फेंक कर उसकी हत्या करने की कोशिश के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है. ठाणे सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना आर. तेहरा ने वर्तक नगर इलाके के निवासी तुलसीराम सुनाराम सैनी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सैनी राजमिस्त्री का काम करता था. फैसला 17 जून को सुनाया गया, जिसकी प्रति मंगलवार को साझा की गई. 

अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत ए. कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि लड़की की मां की शादी सैनी से हुई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं तो वह अलग रहने लगी. सैनी 29 जून 2016 को अपनी सौतेली बेटी को मोटरसाइकिल पर ले गया और उसे मारने के इरादे से उल्हास नदी में फेंक दिया. उन्होंने बताया कि लड़की एक पेड़ की टहनी से लटक गई, जहां उसने पूरी रात बिताई. अगले दिन एक राहगीर ने उसे देखा और वहां से निकाला. अधिवक्ता कुलकर्णी ने बताया मामले में लड़की और उसकी मां सहित 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए.

न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने सैनी के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है. न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 363 (अपहरण), 364 (हत्या के इरादे से अपहरण या अपहरण), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 507 (आपराधिक धमकी) आदि के तहत सैनी को दोषी ठहराते हुए उसे अधिकतम सात साल की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि सैनी 2016 से जेल में है, इसलिए उसके द्वारा जेल में बिताया समय सजा की अवधि में शामिल होगा. सोर्स भाषा