राजस्थानः चाकसू से विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को जेल हुई है. चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने उनपर कार्रवाई करते हुए एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सोलंकी पर 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह फैसला बहरोड़ ACJM-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया है. बता दें कि कोर्ट ने करीब आठ साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है. उस समय विधायक सोलंकी बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे. प्लॉट दिलाने के नाम पर रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपये नगद लिए थे.
मामले को लेकर अपील करने के लिए सोलंकी को एक महीने का समय मिलेगा. अगर अपील खारिज होती है तो सजा के साथ ही पीड़ित को राशि भी लौटानी पड़ेगी.