नए बिल में कोचिंग सेंटर्स पर 4 गुना तक जुर्माना घटाया, स्टूडेंट से नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस

नए बिल में कोचिंग सेंटर्स पर 4 गुना तक जुर्माना घटाया, स्टूडेंट से नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस

जयपुर: नए बिल में कोचिंग सेंटर्स पर 4 गुना तक जुर्माना घटाया गया है. भ्रामक और लुभावने विज्ञापन नहीं दे सकेंगे, कोचिंग सेंटर में पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य होना. ​कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में प्रति छात्र बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए. कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी कोड और बिल्डिंग सिक्योरिटी कोड की पालना करनी होगी. 

सेंटर में प्राइमरी फर्स्ट एड किट और रेफरल सेवाओं को रखना जरूरी होगा. कोचिंग सेंटर का पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड होना भी जरूरी है. राज्य की कोचिंग सेंटर के लिए एक आचार संहिता होगी, इस आचार संहिता का सभी कोचिंग सेंटर को पालन करना होगा. 

कोचिंग सेंटर स्टूडेंट से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. फीस की पूरी रसीद देनी होगी. कोचिंग सेंटर्स को अपने स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा. इसके लिए अलग से फीस नहीं वसूली जा सकेगी.