जयपुर: प्रदेश में जल्द सत्ता में आने वाली नई सरकार जेडीए की दोनों टाउनशिप प्लान स्कीम्स पर फैसला करेगी. इसके लिए जेडीए ने भी अपनी तैयारी कर रखी है.
लैंड पूलिंग के तहत क्षेत्र विकास की केन्द्र सरकार की योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में दो बड़ी टाउन प्लान स्कीम विकसित करने की कवायद शुरू की है. दोनों स्कीम्स की प्लानिंग में जो भी खर्च आएगा उसमें 1 करोड़ रुपए की सहभागिता केन्द्र सरकार की होगी. जयपुर विकास प्राधिकरण ने दोनों स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (CEPT) यूनिवर्सिटी को दी थी. इस यूनिवर्सिटी की ओर से दोनों स्कीम्स का ड्राफ्ट प्लान तैयार कर लिया है. नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद यह प्लान जेडीए जारी करेगा. आपको सबसे पहले बताते हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण ये दोनों स्कीम्स कहां क्रियान्वित करेगा.
-ये दोनों टाउन प्लान स्कीम्स प्रदेश में लागू लैंड पूलिंग कानून के तहत विकसित की जाएगी
-किसी राज्य में टाउन प्लान स्कीम विकसित करना केन्द्र सरकार के अहम सुधारों में शामिल हैं
-लैंड पूलिंग कानून के तहत कोई भी एक टाउन प्लान स्कीम विकसित करने पर केन्द्र संबंधित राज्य को सौ करोड़ रुपए देगा
-लेकिन जेडीए की ओर से दो स्थानों पर टाउन प्लान स्कीम के लिए भूमि चिन्हित की गई है
-एक टाउन प्लान स्कीम के लिए पुराने टोंक रोड पर शिवदासपुरा व आसपास के इलाके को चिह्नित किया गया
- 166 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस स्कीम में शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा गांव की भूमि शामिल है
- इस क्षेत्र का मास्टर प्लान में उपयोग मिक्स लैंड यूज रेजिडेंशियल ओपन स्पेस व अन्य है
-इस टाउन प्लान स्कीम में मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग के अनुसार ही भूमि का उपयोग किया जाएगा
-दूसरी टाउन प्लान स्कीम के लिए फागी रोड पर रिंग रोड के जंक्शन के पास का क्षेत्र चिन्हित किया गया है
-170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस स्कीम में अचरावाला तेजावाला और अभयपुरा गांव की जमीन शामिल है
-मास्टर प्लान में इस भूमि का उपयोग अधिकतर आवासीय है
-यहां भी मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग के अनुसार ही स्कीम विकसित की जाएगी
जिस लैंड पूलिंग कानून के तहत ये दोनों टाउन प्लान स्कीम्स विकसित की जाएंगी, वह कानून पिछले कई सालों की जद्दोजहद के बाद प्रदेश में पिछले भाजपा राज में 4 अप्रेल 2016 को लैंड पूलिंग कानून लागू हुआ. लेकिन इसे अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी नियम लागू करने का काम मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के समय मई 2020 में किया गया. इसी कानून के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में दो स्थानों पर टाउन प्लान स्कीम्स विकसित करेगा. इन स्कीम्स के लिए सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है. अब लैंड पूलिंग काूनन की धारा 4(1) के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी कर दी है. आपको सबसे पहले बताते हैं इस लैंड पूलिंग कानून के तहत किस प्रकार ये स्कीम्स विकसित की जाएंगी.
- अक्टूबर 2022 में लैंड पूलिंग की अधिसूचना जारी होने के बाद से यहां रोक लगी हुई है
-इन इलाकों की भूमि की भू रूपांतरण या लैंड यूज चेंज की कार्यवाही पर रोक लगी हुई है
-अधिसूचना के दायरे में आई भूमि का विकास निर्धारित लैंड पूलिंग स्कीम्स के तहत होगा
-खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 55 प्रतिशत तक भूमि देने का प्रावधान है
- 15% भूमि रोड नेटवर्क के लिए 15% भूमि सुविधा क्षेत्र 5% भूमि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के लिए और
-10% भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए रखेगा
-शेष अधिकतम 55 प्रतिशत तक भूमि खातेदारों को दी जाएगी
- मौके की परिस्थितियों आधार पर इस अनुपात में बदलाव की संभावना है
-यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में से उसे विकसित भूमि आवंटित की जाएगी
-अगले चरण में इस दिसंबर तक जेडीए दोनों स्कीम्स का अलग-अलग ड्राफ्ट प्लान जारी करेगा
-इस प्लान में रोड नेटवर्क,फैसिलिटी एरिया व अन्य भूमि की प्लानिंग दर्शाई गई है