जयपुर राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, नए साल के सेलिब्रेशन पर नहीं होगी पाबंदी

राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, नए साल के सेलिब्रेशन पर नहीं होगी पाबंदी

जयपुर: राजस्थान में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के निवास पर कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई है. जोकी 1 जनवरी से प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू होगी. 

आपको बता दें की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन रात 12:30 बजे तक कर सकेंगे. फिलहाल होटलों की पहले से हो चुकी बुकिंग कैंसिल नहीं की जाएगी इसी के साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन की अनिवार्यता होगी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का प्रभावी रुप से पालन करना होगा. वैक्सीन नहीं लगाने वालों को 31 जनवरी बाद सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी तथा समस्त राजकीय कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स रात 10 बजे तक ही खुलेंगे.

सभी ऑडिटोरियम,प्रदर्शनी स्थल रात 10बजे तक ही खुलेंगे तथा सभी मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक ही खुलने कि अनुमति होगी. सभी आयोजनों में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे केवल 31 दिसंबर को ही नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की रियायत मिलेगी.
 

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