अब रात 12 बजे बाद नहीं चलेगा कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट और बार, आदेशों की अवहेलना करने पर होगी गिरफ्तारी और सजा

जयपुर: जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बड़ा एक्शन लिया. अब रात 12 बजे बाद कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट और बार नहीं चलेगा.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए. किसी भी बार, क्लब, कैफ़े, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, डिस्कोथेक में 12 बजे बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं होगी. रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं होगा.

आदेशों की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी और सजा होगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी तक पुलिस केवल समझाइश कर रही थी, लेकिन अब अगर 12 बजे बाद कोई भी गतिविधियां दिखी, तो धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी.