लाहौर: पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने बुधवार को आधी रात को विश्वास मत हासिल किया. पाकिस्तान मुस्लिम लीग- (नवाज) के पंजाब के गवर्नर बालीगुर रहमान ने विधानसभा भंग होने से रोकने के लिए पिछले महीने मुख्यमंत्री इलाही को विश्वास मत साबित करने को कहा था.
इसके बाद उनके आदेश का पालन न करने पर उन्होंने इलाही और उनके मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था. हालांकि लाहौर उच्च न्यायालय ने यह फैसला पलट दिया था.
मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करना होगा:
लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की और कहा कि मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करना होगा. अदालत के आदेश के बाद इलाही ने विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार देर रात एक बजे तक चले सत्र में पंजाब विधानसभा से आवश्यक 186 वोट हासिल किए. पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष सिब्तैन खान ने सत्र की अध्यक्षता की और कहा कि मुख्यमंत्री इलाही को विश्वास मत हासिल करने के लिए आवश्यक 186 वोट मिल गए हैं.
मध्यावधि चुनाव कराने का दबाव बनाया जा सके:
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेतृत्व में विपक्ष ने सत्र का बहिष्कार किया और विश्वास मत प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देने की घोषणा की. गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की हुकूमत वाले प्रांतों (पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा) की विधानसभाओं को भंग करने की घोषणा की थी, ताकि पीएमएल-एन के नेतृत्व वाले संघीय गठबंधन पर मध्यावधि चुनाव कराने का दबाव बनाया जा सके. सोर्स-भाषा