जयपुर: आगरा रोड पर बसी 340 कॉलोनियों में फिलहाल पट्टे नहीं मिलेंगे. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि इन इकॉलोजिकल जोन में बसी कॉलोनियों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. कांग्रेस विधायक रफीक खान के प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने कहा कि 12 जनवरी 2017 को जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि इकोलॉजिकल जोन में पट्टे नहीं दिए जा सकते.
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में साल 2017 से पहले 37 इकोलॉजिकल जोन में पट्टा दिया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की रोक के बाद 340 लम्बित योजनाओं में पट्टे नहीं दिए जा सके है.
धारीवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है. अगर फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आता है, तो उस क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों को पट्टे दे दिए जाएंगे. वर्तमान में नियमन किया जाना संभव नहीं है.