Delhi Housing Projects: दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा ने उड़ाई सरकार की नींद, गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने के दिये आदेश

नई दिल्लीः दिल्ली में प्रदूषण दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है. जिसने सरकार की नींद उड़ा के रख दी है. प्रदूषण दिल्ली की हवा में जहर घोलने का काम कर रही है. ऐसे में सरकार ने इस पर अहम फैसला लेते हुए दिल्ली-एनसीआर के इलाके में गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले के बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स की बॉर्डी Naredco ने शुक्रवार को सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है. 

हालांकि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी को लेकर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की है. मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डरों के एसोसिएशन Credai ने डेवलपर्स को प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने को कहा है. 

RERA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे गाइडलाइन का पालनः
Naredco के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू ने कहा कि जितने भी RERA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं वह पहले से ही प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन के दौरान समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है. इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र से धूल के असर को कम करने के लिए उस एरिया को हरे कवर से ढक दिया जाता है. 

AQI लेवल 400 के पारः
दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के ऊपर दर्ज किया गया. जिसने आम जनता की टेंशन बढ़ा के रख दी है. आपको बता दें AQI 300 से ऊपर की रेंज बेहद खतरनाक कैटेगरी में मानी जाती है. हवा की क्वालिटी खराब होने पर कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के थर्ड स्टेज को लागू कर दिया. GRAP का स्टेज III तब लागू किया जाता है जब AQI 401-450 की सीमा में गंभीर हो जाता है. और लोगों के लिए घातक साबित होता है.

GRAP  स्टेज III के तहत कुछ क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लग जाता है. इसके अलावा गैर-जरूरी निर्माण-तोड़फोड़ और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाती है. ऐसे में CM अरविंद के