प्रतापगढ़: मासूम के साथ दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में आज सुनवाई पूरी होने पर प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए दुष्कर्मी को 20 साल कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं.
इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने गंभीर टिप्पणी करते हुए इसे पैशाचिक कृत्य माना. विशिष्ट लोग अभियोजक गोपाललाल टांक ने बताया कि 4 साल पहले 30 सितंबर 2019 को छोटी सादड़ी थाने में पीड़िता की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया था गया था. वह घर में अकेली थी तभी पड़ोसी दलपत सिंह राजपूत घर में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.
पुलिस ने इस मामले में दलपत सिंह को गिरफ्तार किया था और अदालत में चालान पेश किया था. तभी से यह मामला पोक्सो न्यायालय में विचाराधीन था. आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने दलपत सिंह को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया. अग्रवाल ने इसे पैशाचिक कृत्य मानते हुए लिखा कि यह समाज के लिए कलंक है.
ऐसे व्यक्ति को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता. अग्रवाल ने दोषी को 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए.