मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने आदेश किए जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम केस में राहत के तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. सदस्यता बहाली में देरी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अवकाश की वजह से अधिसूचना जारी करने में थोड़ी देरी हुई. नियम के अनुसार ही फैसला हुआ है. कानूनी प्रक्रिया के तह सदस्यता बहाल हुई है. संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी वापस लोकसभा सांसद बने हैं. 

आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में खत्म हो गई थी. उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद दो साल की सजा होने की वजह से संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई. हालांकि, चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया.  

 

राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई:
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी.  अगर सोमवार (7 अगस्त) शाम तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं की जाती है तो मंगलवार को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है. हालांकि, उसके पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है. अब वे फिर से सांसद बन गए हैं.