भजनलाल सरकार की आमजन को बड़ी राहत, 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की

भजनलाल सरकार की आमजन को बड़ी राहत, 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की

जयपुर : भजनलाल सरकार ने आमजन को बड़ी राहत दी है. 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है. पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ता ऊर्जादाता बनेंगे. 27 लाख परिवारों के घरों पर 1.1 किलोवाट नि:शुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे.

जिनके घर की छत नहीं, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र तैयार होगा. सामुदायिक संयंत्र पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. इस पहल से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन होगा. प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 1100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से पैनल पूरी तरह निःशुल्क होगी. योजना शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में राजस्थान की महत्वाकांक्षी पहल है. 150 यूनिट से अधिक खपत वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा. वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स संयंत्र स्थापना और देखरेख की जिम्मेदारी संभालेंगी.  प्रत्येक रूफ टॉप पैनल के लिए भारत सरकार 33 हजार रुपए और राज्य सरकार 17 हजार रुपए देगी.

लाभार्थियों के लिए मासिक बिजली बिल पूरी तरह शून्य रहेगा. योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है. डिस्कॉम्स के माध्यम से पहले 5-5 लाख उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी. राज्य में किसी भी अन्य योजना के मुकाबले यह सबसे बड़ी घरेलू सौर पहल है. लाभार्थियों की पहचान और पैनल इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है. भजन सरकार का संदेश-'सस्ती, सुलभ और स्वच्छ ऊर्जा सभी के लिए' है.

वहीं राजसेस कॉलेजों में 4724 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्तियां होंगी. 3540 शैक्षणिक पदों पर UGC मानकों के अनुसार भर्ती होगी. शहरी क्षेत्रों में  2 लाख LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी. स्ट्रीट लाइट परियोजना पर अनुमानित 160 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन की मंजूरी दी गी है. सभी नगरीय निकायों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम तैयार होगा. 

पानी, गैस और खाद का पुनः उपयोग सर्कुलर इकॉनोमी मॉडल पर होगा. अवैध धर्मान्तरण रोकने हेतु राजस्थान धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 बल, प्रलोभन और मिथ्या निरूपण पर 7-20 साल की सजा और भारी जुर्माना होगा. सामूहिक धर्मान्तरण पर न्यूनतम 20 वर्ष और आजीवन कारावास का प्रावधान होगा. पुनरावृत्ति पर आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा. राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए नए सेवा नियम लागू होंगे. पदोन्नति और नए पद सृजन के लिए कई विभागों में संशोधन होगा.