जयपुर: जयपुर हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद निलंबन आदेश पर रोक लग गई है.
जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन पर रोक लगाते हुए कहा कि,"सरकार बिना प्राथमिक जांच किए मेयर का निलंबन नहीं कर सकती, इस निलंबन में सरकार ने जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई है' वह पूरी तरह से गलत है'.
#Jaipur: हैरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन से जुड़ा मामला, मुनेश गुर्जर के निलंबन पर रोक, हाईकोर्ट ने लगाई मुनेश गुर्जर के निलंबन पर रोक#RajasthanWithFirstIndia #RajasthanHighCourt @MuneshGurjarINC pic.twitter.com/wiTLP3gGQi
— First India News (@1stIndiaNews) August 23, 2023
गौरतलब है कि मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर व अन्य दो दलालों को पट्टे बनाने की एवज में रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 5 अगस्त को स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया था.