राजस्थान में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू, वित्त विभाग ने की अधिसूचना जारी

राजस्थान में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू, वित्त विभाग ने की अधिसूचना जारी

जयपुर : राजस्थान में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं. सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए  कदम उठाया गया है. राजस्थान पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन किया गया है.

वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है. राजस्थान पारदर्शिता इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नियम, 2013 में चौथा संशोधन किया था. अधिसूचना के अनुसार ये संशोधन 28 अगस्त, 2025 को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे. नियम 42 और नियम 75 में बदलाव किए गए हैं.

नियम 42 की उप-नियम (2) में "ऑफर्ड बिड" की जगह अब "ऑफर्ड फॉर सप्लाई का प्रयोग होगा. और सर्विस टू बी रेंडर्ड" शब्दों का प्रयोग होगा.  इसी प्रकार, नियम 75 की उप-नियम (2) में "सप्लाई ऑफ गुड्स" की जगह सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू बी रेंडर्ड" शब्दों को जोड़ा है.

इन संशोधनों का उद्देश्य सरकारी खरीद और निविदा प्रक्रिया में स्पष्टता लाना है. और सेवा प्रदायगी को भी दायरे में शामिल करना है. अब केवल वस्तुओं की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि सेवाओं के निष्पादन को भी समान महत्व मिलेगा.