Rajasthan: प्रदेश में पहली बार लैंड पूलिंग कानून के तहत अधिसूचना हुई जारी, जानिए किस प्रकार विकसित की जाएंगी ये स्कीम्स

जयपुर: छह साल पहले प्रदेश में लागू किए गए लैंड पूलिंग कानून के तहत पहली राजधानी के दो इलाकों के लिए अधिसूचना जारी की गई है. प्रदेश में पहली बार इस कानून के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण दो लैंड पूलिंग स्कीम्स विकसित करेगा. 

पिछले कई सालों की जद्दोजहद के बाद प्रदेश में पिछले भाजपा राज में 4 अप्रेल 2016 को लैंड पूलिंग कानून लागू हुआ. लेकिन इसे अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी नियम लागू करने का काम मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के समय मई 2020 में किया गया. इसी कानून के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में दो स्थानों पर लैंड पूलिंग स्कीम्स विकसित करेगा. इन स्कीम्स के लिए सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है. अब लैंड पूलिंग काूनन की धारा 4(1) के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी कर दी है. आपको सबसे पहले बताते हैं इस लैंड पूलिंग कानून के तहत किस प्रकार ये स्कीम्स विकसित की जाएंगी.

- लैंड पूलिंग की अधिसूचना जारी होने के बाद यहां रोक लग गई है.
- इन इलाकों की भूमि की भू रूपांतरण या लैंड यूज चेंज की कार्यवाही अब जेडीए नहीं करेगा.
- अधिसूचना के दायरे में आई भूमि का विकास निर्धारित लैंड पूलिंग स्कीम्स के तहत होगा.
- खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 55 प्रतिशत तक भूमि देने का प्रावधान है. 
- 15% भूमि रोड नेटवर्क के लिए 15% भूमि सुविधा क्षेत्र 5% भूमि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के लिए और 
-10% भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए रखेगा
- शेष अधिकतम 55 प्रतिशत तक भूमि खातेदारों को दी जाएगी
- मौके की परिस्थितियों आधार पर इस अनुपात में बदलाव की संभावना है
- यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में से उसे विकसित भूमि आवंटित की जाएगी
- अगले चरण में जेडीए दोनों स्कीम्स का अलग-अलग ड्राफ्ट प्लान जारी करेगा 
- इस प्लान में रोड नेटवर्क,फैसलिटी एरिया व अन्य भूमि की प्लानिंग दर्शाई जाएगी

लैंड पूलिंग के तहत क्षेत्र विकास की केन्द्र सरकार की योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण शहर में दो बड़ी लैंड पूलिंग स्कीम्स विकसित कर रहा है. दोनों स्कीम्स की प्लानिंग में जो भी खर्च आएगा उसमें 1 करोड़ रुपए की सहभागिता केन्द्र सरकार की होगी. जयपुर विकास प्राधिकरण ने दोनों स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (CEPT) यूनिवर्सिटी को दी है. आपको बताते हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण ये दोनों स्कीम्स कहां क्रियान्वित करेगा.

यहां विकसित होगी लैंड पूलिंग स्कीम्स:-
- एक लैंड पूलिंग स्कीम के लिए पुराने टोंक रोड पर शिवदासपुरा व आसपास के इलाके को चिह्नित किया गया
- 166 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस स्कीम में शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा गांव की भूमि शामिल है
- इस क्षेत्र का मास्टर प्लान में उपयोग मिक्स लैंड यूज रेजिडेंशियल ओपन स्पेस व अन्य है 
- इस टाउन प्लानिंग स्कीम में मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग के अनुसार ही भूमि का उपयोग किया जाएगा
- दूसरी लैंड पूलिंग स्कीम के लिए फागी रोड पर रिंग रोड के जंक्शन के पास का क्षेत्र चिन्हित किया गया है
- 170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस स्कीम में अचरावाला तेजावाला और अभयपुरा गांव की जमीन शामिल है
- मास्टर प्लान में इस भूमि का उपयोग अधिकतर आवासीय है
- यहां भी मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग के अनुसार ही स्कीम विकसित की जाएगी