Rajasthan News: अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी वाहनों पर अब आवश्यक रूप से लगाई जाएगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जानिए क्या है समय सीमा और शुल्क

जयपुर: प्रदेश के लाखों वाहन स्वामियों के लिए परिवहन विभाग से बड़ी खबर आई है. अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी वाहनों पर अब आवश्यक रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी. परिवहन विभाग में इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. 

राजस्थान में 50 लाख से अधिक वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में देश भर में यह कवायद की जा रही है. कई प्रदेशों में यह काम काफी पहले शुरू हो चुका है अब राजस्थान में भी देरी से सही लेकिन अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम शुरू होगा. परिवहन विभाग ने यह काम वाहन निर्माता कंपनियों और उनके अधिकृत डीलरों को देने का फैसला लिया है इसके लिए परिवहन आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने विस्तृत आदेश जारी किए हैं.

प्रदेश में रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होने के कारण वाहन स्वामियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इन वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होने के कारण मोटा जुर्माना चुकाना पड़ता था लेकिन अब ऐसे वाहनों पर HSRP लगने के बाद इन वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी. प्रदेश में अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों को यह रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने वाले वाहनों के आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में पुराने वाहनों के पंजीयन, नवीनीकरण हस्तांतरण, पता परिवर्तन फिटनेस नवीनीकरण जैसे काम नहीं हो सकेंगे. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा. इस पोर्टल के माध्यम से ही वाहनों पर यह प्लेट लगाई जाएगी. किसी भी वाहन पर ऑफलाइन माध्यम से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाई जा सकेगी. 

 

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जो पोर्टल विभाग तैयार करेगा उसे पोर्टल पर राशि जमा करने के बाद वाहन स्वामी को स्लॉट का चयन करना होगा और निर्धारित दिनांक पर स्लॉट के अनुसार अधिकृत डीलर के परिसर में जाकर वहां पर यह प्लेट लगवाई जा सकेगी. परिवहन विभाग की कोशिश है कि प्रदेश में जल्द से जल्द अधिक से अधिक वाहनों पर यह रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा सके इसके लिए विभाग ने समय सीमा भी तय कर दी है. 

अब आपको बताते हैं वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की समय सीमा...

1- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक एक अथवा दो है उन्हें 30 नवंबर 2023 तक यह प्लेट लगवानी होगी.

2- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक तीन अथवा चार है उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक यह प्लेट लगवानी होगी.

3- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक पांच अथवा 6 है उन्हें 31 जनवरी 2024 तक के प्लेट लगवानी होगी.

4- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है उन्हें 29 फरवरी 2024 तक यह प्लेट लगवानी होगी. 

5- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा जीरो है उन्हें 31 मार्च 2024 तक यह प्लेट लगवानी होगी. 

अब आपको बताते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का क्या शुल्क परिवहन विभाग ने तय किया है...

- दोपहिया वाहन से इसके लिए चार्ज किए जाएँगे 425 रुपये

- तिपहिया वाहन से लिए जाएँगे 470 रुपये

- चौपहिया वाहन LMV से लिए जाएँगे 695 रुपये

- माध्यम एवं भारी मोटर वाहन से लिए जाएँगे 730 रुपये

- ट्रैक्टर से लिए जाएँगे HSRP के लिए 495 रुपये