नई दिल्लीः पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकेंगे. ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियमन बिल 2025' लोकसभा में पारित हुआ है. पाबंदी वाला बिल अब विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उद्देश्य मोबाइल एप्स के जरिए ऑनलाइन गेमिंग की लत बढ़ती है. मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम कसना है.
बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स संबंधी विज्ञापनों पर रोक के साथ बैंकों वित्तीय संस्थानों को गेम्स के लिए मनी ट्रांसफर करने से रोकने का भी प्रावधान है. इसके तहत अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है. शीर्ष क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों के विज्ञापनों के कारण युवा वर्ग ड्रीम 11, गेम्स 24X7 और मोबाइल प्रीमियर लीग जैसे रियल मनी गेमिंग एप्स के शिकार हो रहे है.
पैसे गंवाने के कारण देश के कई हिस्सों में युवा आत्महत्या कर चुके है. अब स्किलबेस्ड गेम बताकर कंपनियां बच नहीं सकेंगी.