नई दिल्लीः बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी. 4:1 से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. नागरिकता कानून की धारा 6A पर SC की संविधान पीठ में अहम सुनवाई हुई. फैसले के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से असम आए लोगों की नागरिकता बनी रहेगी.
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया. जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई. धारा 6A को 1985 में असम समझौते में शामिल किया गया था. ताकि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए उन अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया जा सके.
जो 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में आए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की कम आबादी देखते हुए कट ऑफ डेट बनाना सही था.