नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ की भर्ती में आरक्षण मिलेगा. पहली बार भर्ती में OBC के लिए आरक्षण लागू किया. इससे पहले SC-ST को आरक्षण देने का फैसला किया था. वहीं अब OBC के लिए आरक्षण लागू किया गया है. कोर्ट के इस फैसले के तहत अब दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण दिया जाएगा.
CJI बीआर गंवई के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट अधिकारी, सेवक नियम 1961 में संशोधन किया गया. और पहली बार भर्ती में OBC के लिए आरक्षण लागू किया.