जयपुरः राज्य सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी. मंत्री जोगाराम पटेल ने अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा है. उत्तराखंड, मध्यप्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है. इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है.
राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी बिल में कई कड़े प्रावधान कर सकती है. जैसे-धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना होगा. इसमें शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी. जबरन धर्म परिवर्तन पर 5 साल तक सजा और जुर्माने की सिफारिश है.
2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल दो बार पास हुआ था. लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी. उस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2008 के कई प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा. 2008 के धर्म स्वातंत्र्य बिल में कलेक्टर की मंजूरी के बिना धर्म बदलने पर रोक थी.
#Jaipur: धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राज्य सरकार
— First India News (@1stIndiaNews) November 4, 2024
मंत्री जोगाराम पटेल ने अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने के दिए संकेत, कहा-'विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के...#RajasthanWithFirstIndia @JogarampatelMLA @Nirmaltiwaribki pic.twitter.com/Qw1XT0QNJX