VIDEO: सार्वजनिक स्थलों पर होगी आवारा कुत्तों की रोकथाम, सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश की पालना के लिए जारी किए निर्देश, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे आवारा कुत्तों पर रोकथाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं. इस आदेश की पालना को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलक्टरों, विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशकों और निकाय के आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. 

शहरों में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों में आवारा कुत्तों की रोकथाम,उनके टीकाकरण,नसबंदी,कृमिनाशन मुक्ति,फीडिंग जोन चिन्हित करने और कुत्तों के काटने के मामले में त्वरित कार्यवाही के आदेश दिए थे. इस आदेश की कड़ी पालना के उद्देश्य से स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन की ओर से सभी जिला कलेक्टरों, विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशकों और निकाय के आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. आपको बताते हैं कि इन निर्देशों के तहत जिम्मेदार एजेंसियों को क्या काम करना होगा.

प्रदेश भर के शहरों के रेलवे स्टेशन,बस स्टैण्ड,शैक्षणिक संस्थान,
खेल मैदान,विश्वविद्यालय,अस्पताल और
अन्य सभी सार्वजनिक स्थल किए जाएंगे आवारा कुत्ता मुक्त
आगामी आठ सप्ताह में किए जाएंगे आवारा कुत्ता मुक्त
जिम्मेदार अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों को करना होगा चिन्हित
आगामी दो सप्ताह में इन स्थलों को करना होगा चिन्हित
आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम के लिए चारदिवारी,
मुख्य द्वार व अन्य संरचनात्मक व प्रशासनिक उपाय करने होंगे
सार्वजनिक स्थलों का अफसरों को हर 3 माह में करना होगा दौरा
निरीक्षण कर इन स्थलों को श्वान मुक्त रखना करना होगा सुनिश्चित
इन स्थलों से संबंधित विभाग से ये अफसर करेंगे समन्वय और
हर स्थल पर एक नोडल अधिकारी को किया जाएगा नियुक्त
नोडल अधिकारी की सूचना संस्थान के मुख्य द्वार पर की जाएगी उल्लेखित
इन निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि
निर्देशों की पालना में अगर बरती गई किसी प्रकार की कोई लापरवाही
इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी की तय की जाएगी जिम्मेदारी
और ऐसे अधिकारी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही
सार्वजनिक स्थलों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
टीकाकरण,नसबंदी में कृमिनाशन प्रक्रिया पूरी कर छोड़ा जाएगा
पकड़े गए आवारा कुत्तों को अन्य स्थान पर छोड़ा जाएगा
सार्वजनिक स्थलों से तुरंत हटाया जाएगा आवारा कुत्तों को
कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में केवल प्रशिक्षित और
प्रमाणीकृत कार्मिक ही होंगे शामिल,यह कार्य होगा
पशु कल्याण संगठनों व पंजीकृत पशु चिकित्सकों की देखरेख में होगा
यह कार्य किया जाएगा पूरी तरह मानवीय और अहिंसक तरीके से

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी इन निर्देशों में आवारा कुत्तों को भोजन देने के लिए शहरों में फीडिंग जोन चिन्हित करने के लिए भी कहा गया है. साथ ही  कुत्ते के काटने की शिकायतों पर भी तत्काली कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है.

-पकड़े जाएंगे गली-मौहल्लों, बाजारों में बार-बार काटने वाले आवारा कुत्ते
-ऐसे आवारा कुत्तों को पकड़ कर रखा जाएगा श्वनालाय में
-अगर पकड़ा गया कुत्ता पाया जाता है रेबीज मुक्त तो
-उस आवारा कुत्ते को सौंप दिया जाएगा पशु कल्याण संगठन को
-बार-बार काटने की शिकायतों की तथ्यों से की जाएगी पुष्टि
-चिकित्सक जांच में कुत्ता नहीं पाया जाता है आक्रमक व रेबीज संक्रमित
-तो नियमानुसार टीकाकरण उसे छोड़ा जाएगा उसके मूल स्थान पर
-प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में चिन्हित किए जाएंगे डॉग फीडिंग जोन
-डॉग फीडरों के सहयोग से उचित स्थान पर चिन्हित किए जाएंगे जोन
-ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे डॉग फीडिंग जोन के सूचना बोर्ड
-डॉग फीडरों को यहीं भोजन डालने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित
-कुत्ते काटने की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश
-हेल्पलाइन 181 संचालित होगी 24 घंटे सात दिन
-प्राप्त शिकायत पर निकायों को करनी होगी तत्काल कार्यवाही
-शहरी सीमा से गुजरने वाले राज्य मार्ग,राष्ट्रीय राजमार्ग
-और एक्सप्रेस हाईवे से हटाने होंगे बेसहारा पशु और आवारा कुत्ते
-ताकि इन पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके
-इसके लिए सार्वजनिक निर्माण व एनएचएआई के साथ होगा समन्वय
-हटाए गए पशुओं को आश्रय स्थल व गौशालाओं में किया जाए स्थानांतरित
-कुत्तों को पकड़ने,टीकाकरण,इलाज व देखभाल में शामिल होगा प्रशिक्षित स्टाफ
-एक भी अप्रशिक्षित कार्मिक ऐसी गतिविधियों में नहीं किया जाएगा शामिल
-सभी निकाय सुनिश्चित करेंगे इन गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित टीम,
-उपयुक्त आधारभूत संरचना,वाहन,सुरक्षा उपकरण हों उपलब्ध
-कुत्तों की नसबंदी,टीकाकरण व आश्रय प्रबंधन का रखा जाएगा रिकॉर्ड