नई दिल्ली: समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है. समलैंगिकों के कुछ अधिकार बरकरार रखे. विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को SC ने खारिज किया.
#Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी समलैंगिक विवाह को मान्यता
— First India News (@1stIndiaNews) October 17, 2023
समलैंगिकों के कुछ अधिकार रखे बरकरार, विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को SC ने किया खारिज, CJI डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व...#GayMarriage #SameSexMarriage #SupremeCourt #FirstIndiaNews #DYChandrachud pic.twitter.com/KE4uqisd9F
CJI डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया. समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से SC ने इनकार कर दिया. 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने मई के महीने में 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की. इसके बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज इस फैसले को सुनाया गया है.