नई दिल्ली : वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले पर रोक लगाने का आधार नहीं है.
कुछ सेक्शन को लेकर ज्यादा विवाद है. 5 साल की जरुरत वाले प्रवाधानों पर रोक लगा दी है. मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए. कलेक्टर वक्फ बोर्ड भूमि का निपटारा नहीं कर सकता.
5 साल इस्लाम अनुयायी वाले प्रावधान पर रोक. वक्फ बोर्ड समिति में गैर मुस्लिम लोग रहेंगे.