सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा

जयपुर : पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की जमानत रद्द की है. एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए भी कहा है. दिल्ली HC के 4 मार्च के जमानत आदेश को रद्द किया.  

पहलवान सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का मुख्य आरोपी है. मई 2021 में सागर धनखड़ का मर्डर हुआ था. बता दें कि सुशील ने 2008 और 2012 ओलंपिक में पदक जीता था.