कावंड़ यात्रा रूट में नेमप्लेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, यूपी, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को झटका

कावंड़ यात्रा रूट में नेमप्लेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक,  यूपी, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को झटका

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कावंड़ यात्रा रूट में नेमप्लेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को झटका लगा है. यूपी में कावंड़ यात्रा रूट में नेमप्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भेजा. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का शुक्रवार तक जवाब मांगा है. जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच का आदेश है.

NGO एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' ने याचिका दायर की है. TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी SC में याचिका दायर की है. DU के प्रो.अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल ने भी याचिका दायर की है. याचिका में कांवड़ यात्रा रूटों पर दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है.  यूपी में कावंड़ यात्रा रूट में नेमप्लेट का मामले में जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में सुनवाई शुरू हुई.

NGO 'एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' ने याचिका दायर की है. याचिका में कांवड़ यात्रा रूटों पर दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. याचिका में यूपी सरकार, DGP, SSP मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है. यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में हरिद्वार के SSP ने ऐसे निर्देश जारी किए है.

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी SC में दायर याचिका की है. DU के प्रो.अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल ने भी याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह एक चिंताजनक स्थिति है. पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं. अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है. इनमें यूपी और उत्तराखंड ऐसा कर रहे हैं.