सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र चुनाव आयोग को फटकार, स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र चुनाव आयोग को फटकार, स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र चुनाव आयोग को फटकार लगी है. जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए है. सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुर्यकांत के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित पूर्व समय-सारिणी का पालन न करने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई है. 

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक कराने के निर्देश दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि  इसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.