अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं, तब तक कोई खनन अनुमति नहीं

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं, तब तक कोई खनन अनुमति नहीं

दिल्ली: अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार है. जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं, तब तक कोई खनन अनुमति नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है. सुप्रीम कोर्ट में अरावली परिभाषा मामले में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद भी खनन नहीं रुकने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई. 

एक याचिकाकर्ता ने जब कहा कि मेरा क्षेत्र अरावली से बाहर है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतिहास देखें तो सुप्रीम कोर्ट यहां तक कि राष्ट्रपति भवन, जयपुर, जोधपुर कोटा भी अरावली क्षेत्र में शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के लिए नाम सुझाने का निर्देश देते हुए अरावली  परिभाषा पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है.