सीकर : जुराठड़ा के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या से जुड़े प्रकरण में कोर्ट ने लॉरेंस और यतेंद्र पाल को बरी किया. 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हरविंदर, अरुण, हरदेवाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
एससी-एसटी कोर्ट में जज रेणुका सिंह हूड़ा ने फैसला सुनाया. प्रकरण में अभियोजन की ओर से 76 गवाहों सहित 231 प्रदर्श दस्तावेज और 25 आर्टिकल करवाए गए. वहीं 6 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई.
गौरतलब है कि जुराठड़ा गांव के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या से जुड़े मामले में एससी-एसटी कोर्ट लॉरेंस समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दे चुका था. जुराठड़ा के पूर्व सरपंच सरदार राव की 23 अगस्त 2017 को हत्या की गई थी.
पलसाना कस्बे में किराना दुकान पर बैठे सरदार राव पर फायरिंग की थी. सरदार राव के पिता ने रानोली पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि 'आनंदपाल गैंग के सुभाष बराल ने सुपारी दी थी. लॉरेंस की मदद से सरदार राव की हत्या करवाई गई थी.