जयपुरः LPG और PNG साथ रखने पर रोक रहेगी. एक घर में दोनों कनेक्शन पर रोक, PNG मिलने पर LPG छोड़ना होगा. सरकार ने घरों में LPG और PNG कनेक्शन साथ रखने पर रोक लगाई गई है. PNG कनेक्शन मिलने के बाद LPG सिलेंडर लेना तत्काल बंद करना होगा. तीस दिनों के भीतर LPG कनेक्शन बंद कराने की प्रक्रिया जरूरी होगी.
PNG क्षेत्र से बाहर जाने पर ट्रांसफर वाउचर लेने की सुविधा रखी गई है. PNG धारक को नया LPG कनेक्शन या रीफिल देने पर रोक रहेगी. नियमों की पालना नहीं होने पर LPG आपूर्ति बंद हो सकेगी. PNG विस्तार को ऊर्जा बदलाव की दिशा में अहम कदम माना गया है.
नोटिस के बाद तीन महीने की मोहलत, फिर LPG आपूर्ति पर रोक लगा दी जाएगी. PNG उपलब्ध क्षेत्र में कनेक्शन नहीं लेने वालों को नोटिस दिया जाएगा. पंजीकृत डाक सहित एसएमएस और फोन संदेश से सूचना दी जा सकेगी. नोटिस मिलने के बाद PNG कनेक्शन के लिए तीन महीने मिलेंगे.
निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं होने पर LPG आपूर्ति बंद होगी. तकनीकी परेशानी होने पर प्रमाणपत्र मिलने से आपूर्ति जारी रह सकेगी. आरडब्ल्यूए की सूचना, पोस्टर और पर्चे भी नोटिस का आधार बनेंगे. नए नियमों से PNG अपनाने की प्रक्रिया तेज करने पर जोर रहेगा.