जयपुरः आज शाम 4 बजे चुनाव आचार संहिता लगेगी. इसके साथ ही शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी. मंत्री संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहे तो वहां स्थित विश्राम गृहों का उपयोग कार्यालय रूप में नहीं करेंगे. डाक बंगले या सरकारी आवास या उससे जुड़े परिसरों का उपयोग भी वे कार्यालय रूप में नहीं करेंगे. वे यहां चुनाव से जुड़ी कोई बैठक कर पाएंगे.
सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों का निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित होगा. चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने पर सरकारी आवास को भी निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों के अभ्यर्थियों को उपयोग की अनुमति दी जाएगी. लेकिन वे भी उनका उपयोग चुनाव से जुड़े कार्य में नहीं कर सकेंगे. चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने पर निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी मंत्री के दौरे के समय उनके स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे.