जयपुरः तबादले प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रशासनिक सुधार विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है. अब ऐसे आदेश से पूर्व प्रशासनिक विभाग की सहमति जरूरी है. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का तबादला, प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन प्रशासनिक विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा.
यदि बिना सहमति के आदेश जारी किए गए तो वे स्वतः प्रभावहीन माने जाएंगे. और संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे. यदि किसी कारणवश आपात स्थिति में आदेश जारी करना आवश्यक हो, तो तुरंत प्रशासनिक विभाग को सूचना देकर उसकी सहमति लेनी होगी.
अब से विभिन्न विभागों में अधिकारी और कर्मचारियों की पोस्टिंग, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर सख्ती रहेगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक विभाग की सहमति के बिना कोई भी आदेश मान्य नहीं होगा. दरअसल कई बार ऐसा देखा गया है कि विधि विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग और अन्य विभाग अपने स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति कर देते हैं. लेकिन यह आदेश संबंधित प्रशासनिक विभाग की सहमति के बिना जारी होते हैं. अब सरकार ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए रोक लगाई है.