5 अगस्त से पासपोर्ट आवेदन के लिए डिजीलॉकर में दस्तावेज अपलोड करना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नए पासपोर्ट का आवेदन करने वाले व्यक्तियों को 5 अगस्त से, www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पीएसके/पीओपीएसके पर डिजीलॉकर में आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने आवेदकों को समग्र प्रसंस्करण समय को कम करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करने की "डिजीलॉकर" प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी है. नए फैसले में कहा गया है कि पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन जमा करने से पहले, आवेदकों को पहले डिजिलॉकर पर अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे. नए दस्तावेज़ आवेदन प्रक्रिया के अनुसार, आवेदकों को अब अपने मूल दस्तावेज़ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वे पहले ही डिजीलॉकर के माध्यम से अपलोड किए जा चुके हैं.

डिजीलॉकर प्रक्रिया का उद्देश्य:

डिजीलॉकर प्रक्रिया का उद्देश्य आवेदन प्रसंस्करण समय को सुव्यवस्थित करना और पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और विभिन्न क्षेत्रों में स्थित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर भौतिक दस्तावेज़ सत्यापन की मात्रा को कम करना है. मंत्रालय ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से आधार दस्तावेजों की स्वीकृति का भी विस्तार किया है. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को प्रत्येक वर्ष प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट आवेदन प्राप्त होते हैं. अतीत में, पीएसके में भौतिक दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान विसंगतियों के मामले सामने आए थे, जिनमें जन्मतिथि और व्यक्तिगत विवरण में बदलाव शामिल थे.

दस्तावेजों की सूची:

सरकार ने स्वीकार्य दस्तावेजों की एक सूची प्रदान की है जो निवास के प्रमाण के रूप में काम कर सकते हैं. इनमें आधार कार्ड, वर्तमान राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, आयकर मूल्यांकन और अन्य शामिल हैं. आप शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक दस्तावेजों को सहेजने के लिए डिजीलॉकर का उपयोग कर सकते हैं. आप डिजीलॉकर को वेब ब्राउज़र से digilocker.gov.in ऐप के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं.