नई दिल्लीः संसद का मानसून सत्र में आज भी जोरदार हंगामे के आसार है. इस दौरान आज लोकसभा में 12 बजे वक्फ बोर्ड बिल पेश होगा. वक्फ बोर्ड बिल में 44 संशोधनों का प्रस्ताव है. जिसमें किसी भी संपत्ति पर वक्फ दावा नहीं ठोक सकेगा. सरकार वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना चाहती है.
वक्फ बोर्ड से जुड़े दो विधेयक लोकसभा में पेश हो सकते है. पहले बिल में सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त करेगी. जबकि दूसरे से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन किए जाएंगे. सरकार विधेयक में बोहरा-आगाखानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करेगी. चर्चा के लिए स्थायी समिति के पास बिल भेजा जा सकता है.
किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार से संबंधित धारा 40 को समाप्त कर देगी. बड़ी बात ये है कि रेल और सेना के बाद वक्फ के पास सबसे ज्याद जमीन है. हालांकि मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल का विरोध किया है.