नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मंगलवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को यह राहत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर दी.
न्यायाधीश ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के सिलसिले में फर्नांडीज को कई बार समन जारी किया.
बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था:
फर्नांडीज को पहली बार पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था. ईडी के पहले आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में फर्नांडीज का आरोपी के तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीज और साथी अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था. सोर्स-भाषा