नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अर्जी को मंजूर कर लिया. विशेष न्यायाधीश (CBI) गीतांजलि गोयल ने प्रसाद को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति दी.
रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 16 सितंबर को प्रसाद को उनका पासपोर्ट लौटाये जाने की याचिका स्वीकार की थी. प्रसाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में इस समय जमानत पर हैं. एक अदालत ने उन्हें जनवरी 2019 में मामले में जमानत दी थी.
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने पटना में बेनामी कंपनी के माध्यम से जमीन के तौर पर रिश्वत लेकर रेलवे के दो होटलों के रख-रखाव का काम एक कंपनी को सौंपा था. सोर्स- भाषा