नई दिल्ली: दिल्ली सरकार सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध के बारे में फैसला ले सकती है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.
एक अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय लेने के लिए कि वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए या नहीं, एक बैठक की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रतिबंध 13 नवंबर तक लागू थे और इन्हें अभी तक नहीं बढ़ाया गया है. राजधानी में पिछले चार दिनों में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) स्थिर रहा है. क्या करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक है. गत सप्ताह समीक्षा बैठक के दौरान, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने निर्णय लिया था कि त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के चरण तीन के तहत अगले कुछ दिनों तक प्रतिबंध जारी रहने चाहिए.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले सोमवार को कहा, “दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीए-चार डीजल वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण तीन के तहत प्रतिबंध रहेगा. पिछले सप्ताह एक आदेश में, परिवहन विभाग ने कहा था कि वाहन मलिक नियमों का उल्लघंन करता पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. आपातकालीन सेवा, सरकारी और चुनाव के कामों में लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं. सोर्स- भाषा