Dholpur: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कौलारी थाना इलाके में वर्ष 2021 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए आरोपी मुरारी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

 

इसके साथ  ही 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दण्डित किया है. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके का है. जहां 4 जून को पशुओं के लिए खेत पर चारा काटने गई नाबालिग के साथ आरोपी मुरारी ने जबरन दुष्कर्म (Rape) की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित नाबालिग के चिल्लाने पर एक महिला को आता देख आरोपी मौके से भाग गया.

50 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित:

इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडीकल और बयान दर्ज कर आरोपी मुरारी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में ट्रायल के दौरान पीड़ित नाबालिग होस्टाइल हो गई लेकिन फोरेंसिक लेबोरेट्री की डीएनए जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक द्वारा पत्रावली में पेश किया. डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आज आरोपी मुरारी को दोषी करार दिया. पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है.